अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई: वाराणसी पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 02 करोड़ रुपये के 35,314 किलोग्राम पटाखे किए जब्त।

बरेली घटना के बाद वाराणसी पुलिस की सख्त कार्रवाई

वाराणसी/संसद वाणी : हाल ही में बरेली में पटाखा फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे के मद्देनजर, शासन और पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के अनुरूप वाराणसी पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आगामी त्योहारों के दौरान किसी भी संभावित हादसे को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, गोमती जोन के पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार एवं अपर पुलिस उपायुक्त आकाश पटेल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त, पिंडरा के नेतृत्व में थाना बड़ागांव पुलिस टीम ने ग्राम सराय मुगल रमईपट्टी स्थित अवैध पटाखा गोदाम हिंदुस्तान फायरवर्क्स पर छापा मारा, जहाँ से 35,314 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए गए व सम्बन्धित के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये।

मौके पर की गई कार्रवाई –

बड़ागांव थानाध्यक्ष अजय कुमार पांडेय द्वारा मुखवीर की सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम सराय मुगल रमईपट्टी में हिंदुस्तान फायरवर्क्स के गोदाम पर छापेमारी की। मौके पर गोदाम का निरीक्षण करने पर केयरटेकर रामबिलास यादव पुत्र पुजारी यादव निवासी रमईपट्टी, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी मौजूद मिला, जिसने गोदाम के स्वामी का नाम सैय्यद शाबी अली पुत्र स्व. सैय्यद बादशाह अली निवासी बेनियाबाग, थाना दशाश्वमेध, वाराणसी बताया। निरीक्षण में पाया गया कि गोदाम में नियमों के उल्लंघन के साथ अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया था। गोदाम परिसर में 10 दुकानों का लाइसेंस था, जिसमें प्रत्येक दुकान को अधिकतम 1,500 किलोग्राम पटाखों के भंडारण की अनुमति थी। इस प्रकार, कुल अधिकतम 15,000 किलोग्राम पटाखों का भंडारण किया जा सकता था। लेकिन मौके पर निरीक्षण के दौरान 35,314 किलोग्राम पटाखे पाए गए, जो कि निर्धारित सीमा से काफी अधिक थे।

नियमों का उल्लंघन –

गोदाम में विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी के तहत कई नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:-

भंडारण सीमा का उल्लंघन –

लाइसेंस की अधिकतम सीमा 1,500 किलोग्राम प्रति दुकान थी, जबकि मौके पर कुल 35,314 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री पाई गई।

नाबालिगों की उपस्थिति–

गोदाम में नाबालिग बच्चों की उपस्थिति पाई गई, जो कि सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है।

अनियमित लेबलिंग–

पटाखों के पैकेट पर उचित चेतावनी और जानकारी का अभाव पाया गया।

आग बुझाने के उपकरणों की कमी –

गोदाम में आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण नहीं थे, जो कि सुरक्षा मानकों के लिए अनिवार्य है।

विद्युत कनेक्शन में अनियमितता–

गोदाम में सही विद्युत कनेक्शन नहीं था, जिससे आग लगने का खतरा था।

विस्फोटक सामग्री के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण–

विस्फोटक सामग्री के पास ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए गए, जो कि संभावित दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं ।

अवैध पटाखों को जब्त कर कार्रवाई जारी

मौके पर जब्त की गई 35,314 किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित स्थान पर रखवाकर गोदाम को सील कर दिया गया । इस दौरान गोदाम के केयरटेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है । उनके विरूद्ध मु0अ0सं0 400/2024 धारा 287 बीएनएस व 9B विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर जब्तीकरण की कार्यवाही के साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। तथा अन्य सभी पटाखा गोदाम संचालकों को भी सचेत किया गया है कि आगामी दिनों में उनका भी निरीक्षण किया जाएगा।
वाराणसी पुलिस का यह अभियान त्योहारों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, और पुलिस आयुक्त महोदय ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

पुलिस टीम का विवरण –

उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय, थाना बड़ागाँव, उ0नि0 शिवानन्द सिसौदिया, उ0नि0 संदीप कुमार पाण्डेय, उ0नि0 पंकज सिंह चौहान,
उ0नि0 श्री अमित कुमार पाण्डेय, थाना बड़ागाँव, कमि0 वाराणसी शामिल थे।

Vishwanath Singh

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