सुप्रीम कोर्ट ने ED को दिखाई आंख, देना पड़ेगा जवाब 

केजरीवाल

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय से अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की कानूनी टीम द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देने को कहा. अदालत ने लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से संबंधित सवालों का जवाब देने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दूसरे दिन सुनवाई हुई. दिल्ली शराब घोटाले (Delhi liquor scam) मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से आम चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से संबंधित सवालों का जवाब देने को कहा. दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

गिरफ्तारी के समय पर सवाल क्यों उठा? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ईडी से कहा कि वह बताए कि क्या केंद्रीय एजेंसी मामले में न्यायिक कार्यवाही के बिना आपराधिक कार्यवाही कर सकती है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते. आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय से संबंधित है. 

सबूत की कमी

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब देने और कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच होने वाले समय के अंतर के बारे में भी बताने को कहा. अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि अपराध की आय का कोई निशान नहीं है और मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख की सीधी संलिप्तता के सबूत की कमी है. ईडी को अगली सुनवाई 3 मई, शुक्रवार को जवाब देने को कहा गया है.

गिरफ्तारी के समय पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता पर तर्क प्रस्तुत किए. सिंघवी ने जोर देकर कहा कि अपराध की आय’ शब्द की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए. अवैध तरीकों से प्राप्त बेहिसाब संपत्ति पर कब्ज़ा कर उल्लंघन के अधीन हो सकता है, लेकिन यह स्वचालित रूप से ‘अपराध की आय’ नहीं बनता है.

ईडी से जवाब तैयार रखने को कहा

ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका के संबंध में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति खन्ना ने गिरफ्तारी के समय के बारे में चिंता व्यक्त की, खासकर यह देखते हुए कि यह आम चुनाव से ठीक पहले था. उन्होंने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी राजू से जवाब के लिए तैयार रहने को कहा. 

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