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लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पीडब्ल्यूडी वोटर्स (दिव्यांग मतदाता) को मिलेंगे विशेष सुविधाएं
राजेश गुप्ता
मऊ/संसद वाणी : जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं को सुगम मतदान के अंतर्गत मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान किए जाने के निर्देश के संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन में ऐसे मतदान केंद्रों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं जहां दिव्यांग मतदाताओं को सुगमता से मतदान करने की विशेष व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता हो। उन्होंने समस्त मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर एवं वाकर की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने मतदान केंद्रवार ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के वार्डो की कार्य योजना पूर्व में ही तैयार कर लेने को कहा। चुनाव आयोग के सामान्य निर्देशों के तहत दृष्ट बाधित दिव्यांगों को केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था स्वयंसेवी व्यक्तियों के माध्यम से की जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसे मतदान केंद्र जहां रैंप नहीं है वहां स्थाई रैंप की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। वृद्धजन एवं दिव्यांगजन की सुगमता के लिए अलग से पंक्ति लगवाने तथा दिव्यांगजन की सहायता के लिए पीडब्ल्यूडी ऐप का प्रचार प्रसार करने को भी कहा जिससे दिव्यांगजन व वृद्धजन अपनी व्हीलचेयर मांग के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्येक पोलिंग बूथ पर वृद्ध जन एवं दिव्यांगजन मतदाता हेतु सुगम टॉयलेट, पीने की पानी की व्यवस्था, धूप से बचने के लिए शेड एवं मेडिकल किट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांग मतदाता एवम् 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को उन्हें फॉर्म 12 डी के अंतर्गत होम वोटिंग पोस्टल वैलेट की उपलब्धता समय रहते चिन्हांकन करने के भी निर्देश दिए।
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