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कोडीन सिरप तस्करी केस में बड़ा एक्शन: शुभम जायसवाल की 3 प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी

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वाराणसी, उत्तर प्रदेश — 24 जनवरी 2026

उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के बहुचर्चित मामले में कानून व्यवस्था ने बड़ा कदम उठाया है। फरार चल रहे मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से जुड़ी तीन प्रॉपर्टी (संपत्तियों) को अदालत के आदेश पर सोनभद्र पुलिस व प्रशासन ने जब्त (सीज़) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सोनभद्र पुलिस की विशेष टीम ने शुक्रवार को वाराणसी के भेलूपुर, सिगरा और चेतगंज-रामकटोरा इलाकों में शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल के नाम पर दर्ज तीन संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर सील कर दिया है। इन तीनों संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग ₹28.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

क्या है कार्रवाई का आधार?

आधिकारिक आदेश के तहत सोनभद्र की अदालत ने यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम और संबंधित अभियोगों के तहत जारी किया है, क्योंकि जांच में यह सामने आया है कि शुभम और उसके परिवार ने अवैध धंधे से हुई कमाई से संपत्तियाँ अर्जित की थीं।

पुलिस टीम ने निर्दिष्ट संपत्तियों पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही उन्हें सील करके कानूनी कब्जे में ले लिया है। अधिकारी यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि आगे की जांच के आधार पर अन्य अवैध संपत्तियों की पहचान और जब्ती भी की जाएगी।

मुख्य आरोपी अभी फरार — LOC जारी

शुभम जायसवाल अभी भी फरार है और कानून की गिरफ्त में नहीं आया है। पहले ही उसके खिलाफ रिवॉर्ड व लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया जा चुका है, जिससे वह देश से भाग ना सके। पुलिस ने उसके खिलाफ ₹50,000 का इनाम भी घोषित किया है।

बड़ी जांच जारी

यह कार्रवाई कोडीन सिरप तस्करी नेटवर्क के खिलाफ चल रहे एक व्यापक अभियान का हिस्सा है। इसमें 67 से अधिक आरोपियों के खिलाफ ED ने ECIR रजिस्टर किया, कई कंपनियों पर जांच जारी है और पूरे नेटवर्क के वित्तीय कड़ियों की जांच भी चल रही है।

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