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WhatsApp News: कोर्ट में पेश हुए व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के वकील ने इसकी सेवाओं के बारे में अहम जानकारी दी है. जानिए उन्होंने क्या कहा?
WhatsApp की सेवाएं भारत में बंद हो जाएंगी. क्या कंपनी अपनी सुविधाओं में कटौती करने जा रही है. WhatsApp से जुड़ी तमाम तरह की अटकलें बीते कई घंटों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इस मामले को हवा तब मिली जब गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp की ओर से कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश हुए वकील ने बताया कि कंपनी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है.
भारत छोड़ने या एप बंद करने की बातें सिर्फ अफवाह हैं. उन्होंने कहा कि WhatsApp बंद करने की बातें कभी नहीं की गई. सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि IT एक्ट का नियम 4 (2) के तहत मैसेज के फर्स्ट जनरेटर को बताने के लिए इन्क्रिप्शन को ब्रेक करने की बात करता है. WhatsApp के वकील ने कहा कि यदि उनका एंड टू एंड एनक्रिप्शन ब्रेक हुआ तो जिस फीचर के लिए इस मैसेजिंग एप का इस्तेमाल होता है वह ही व्यर्थ हो जाएगा. दो लोगों के बीच प्राइवेसी का उल्लंघन भी होगा.
बातें गलत तरीके से पेश की गईं
WhatsApp के वकील तेजस करिया ने कहा कि हमारी ओर से कभी ये नहीं कहा कि व्हाट्सेएप कभी भारत छोड़कर जाएगा या व्हाट्सेएप बंद हो जाएगा. हमने कहा था कि इससे प्रोडक्ट खराब हो जाएगा. हमारी बात को गलत तरीके से पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने भी कहा था कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई रास्ता निकाला जाएगा और फैसला सुनाया जाएगा. अब इस मामले की सुनवाई 14 अगस्त को होगी तभी इस बारे में पता चल सकेगा.
क्या है वजह ?
दरअसल WhatsApp और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 को चुनौती दे रही है. इस एक्ट के तहत कोई मैसेज कहां से ओरिजनेट या जनरेट हुआ है इसे पता लगाने के लिए मैसेज को ट्रेस करने की जरूरत होती है. WhatsApp का कहना है कि वह यूजर सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है.
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