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गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया तो होगी सजा, जान लें क्या कहता है सेक्शन 69

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What is Section 69: भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को देश में लागू किया गया है. सरकार ने बीएनएस के जरिए कई बदलाव किए हैं, लेकिन धारा 69 को शामिल किए जाने से विशेषज्ञ चिंतित हैं. बीएनएस शादी या नौकरी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने को अपराध मानता है. बीएनएस की धारा 69 में कहा गया है कि अगर शादी का वादा किए बिना उसे पूरा करने का इरादा किया जाता है और यौन संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह धारा समाज को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगी. हालांकि यह कानून उन हजारों महिलाओं के समर्थन में है, जिन्हें शादी के लिए या शादी में प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन कई लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं और आरोपी के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल हो सकता है.

धारा 69 क्या कहती है?

नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में कहा गया है, “जो कोई भी धोखे से या किसी महिला से शादी करने का वादा करके, उसे पूरा करने के इरादे के बिना, उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा.” 

धारा में ‘धोखेबाज’ को “नौकरी या प्रमोशन के लिए प्रलोभन या झूठा वादा या पहचान छिपाकर शादी करना” के रूप में परिभाषित किया गया है. पहले, ऐसे मामलों की सुनवाई आईपीसी की धारा 90 के तहत की जाती थी, जिसमें कहा गया था कि अगर “तथ्यों की गलत धारणा” हो तो महिला यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दे सकती. इसके बाद आरोपी पर आईपीसी की धारा 375 के तहत आरोप लगाया जा सकता है, जिसमें बलात्कार को परिभाषित किया गया है. 

इसमें कहा गया है, “यदि सहमति किसी व्यक्ति की ओर से चोट लगने के डर से या फैक्ट की गलत धारणा के तहत दी जाती है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि सहमति ऐसे डर या गलत धारणा के परिणामस्वरूप दी गई थी, तो सहमति वह सहमति नहीं है जैसा कि इस संहिता की किसी भी धारा में लिखा नहीं है.” 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीएनएस की धारा 69 विश्वसनीय साक्ष्य के बिना पुरुषों को गिरफ्तार करना आसान बना सकती है.

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