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ट्रैवल गाइड

DGCA लागू करेगी 48-घंटे में फ्लाइट टिकट रद्द पर पूरा रिफंड नीति

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नई दिल्ली, 26 फरवरी 2026: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मंगलवार को एयरलाइन टिकट रिफंड और कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित करने पर पूरा रिफंड मिलेगा। यह नीति यात्रियों के हित में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

48-घंटे की “Look-in Option”

नए नियमों के तहत एयरलाइंस को यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे की अवधि के भीतर एक “Look-in option” देना अनिवार्य होगा। इस अवधि में यात्री टिकट को कैंसिल या बदल सकता है बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, सिवाय अगर नई टिकट की कीमत मूल टिकट से अधिक हो तो फ़ैयर का अंतर।

लागू होने की तारीख और शर्तें

  • यह सुविधा 26 मार्च 2026 से लागू होगी।
  • घरेलू उड़ानों के लिए टिकट की यात्रा तिथि कम से कम 7 दिन आगे होनी चाहिए।
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यात्रा तिथि 15 दिन से अधिक होनी चाहिए।
  • यह नियम टिकट सीधे एयरलाइन वेबसाइट से बुक होने पर लागू होगा; अगर टिकट ट्रैवल एजेंट या थर्ड-पार्टी पोर्टल से ली गई है, तो रिफंड की ज़िम्मेदारी एयरलाइन की ही मानी जाएगी।

पूरा रिफंड और नाम सुधार

  • एयरलाइंस को रिफंड प्रक्रिया अधिकतम 14 कार्यदिवसों में पूरी करनी होगी।
  • अगर टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम में त्रुटि बताई जाती है, तो एयरलाइंस को नाम सुधार के लिए कोई शुल्क नहीं लेना होगा।

यात्रियों को क्या मिलेगा?

  • बुकिंग के 48 घंटे में रद्द/बदलने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं
  • रिफंड सुरक्षित और समय पर मिलेगा।
  • डबल-बिलिंग या छुपे शुल्क से सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

यह कदम एयरलाइंस के खिलाफ यात्रियों की शिकायतों में हुई बढ़ोतरी और 2025 के इंडिगो शेड्यूलिंग संकट जैसी घटनाओं के बाद लिया गया है, जहां रिफंड में देरी को लेकर खूब आलोचना हुई थी।

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