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आधार–पैन लिंकिंग की आखिरी चेतावनी: 31 दिसंबर तक लिंक नहीं हुआ तो पैन हो सकता है इनएक्टिव

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तारीख: 31 दिसंबर 2025

सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लेकर एक अहम चेतावनी जारी की है। आयकर विभाग के अनुसार, जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया, उनका पैन इनएक्टिव हो सकता है। ऐसे में पैन से जुड़े कई जरूरी वित्तीय और सरकारी काम प्रभावित होने की आशंका है।

क्यों जरूरी है आधार–पैन लिंकिंग?

आधार–पैन लिंकिंग का उद्देश्य टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी या डुप्लीकेट पैन कार्ड पर रोक लगाना है। सरकार का मानना है कि इससे कर चोरी पर अंकुश लगेगा और डिजिटल रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे।

पैन इनएक्टिव होने पर क्या दिक्कतें होंगी?

यदि आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो:

  • आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
  • बैंक और वित्तीय लेन-देन में समस्या आएगी
  • शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और निवेश से जुड़े काम रुक सकते हैं
  • टीडीएस/टीसीएस से जुड़े मामलों में परेशानी होगी

कैसे करें आधार–पैन लिंक?

आधार–पैन लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है:

  1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. “Link Aadhaar” विकल्प चुनें
  3. पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें
  4. ओटीपी के जरिए सत्यापन पूरा करें

लिंकिंग के बाद स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा।

क्या लगेगा जुर्माना?

सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि निर्धारित समयसीमा के बाद लिंकिंग कराने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जा रही है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें।

सरकार की अपील

आयकर विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच कर लें और आधार–पैन लिंकिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

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