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Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी को 2 सप्ताह की पैरोल दे दी है. दिल्ली हाई कोर्ट से उसने 4 सप्ताह की पैरोल की मांग की थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा काट रहे हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी को सगाई और शादी करने के लिए पैरोल दी है. 2 हफ्ते की पैरोल देते हुए अदालत ने कहा कि इससे पहले भी दोषी को पैरोल दी गई थी. उस समय उन्होंने खुद को समय से आत्मसमर्पण कर दिया था. दोषी का नाम राहुल देव है.
पूरा मामला तेजी से वायरल हो रहा है. राहुल देव को साल 2014 में हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इस समय वह मंडोली जेल में सजा काट रहा है.
4 हफ्ते की मांगी थी पैरोल
राहुल ने अदालत से अपनी शादी करने के लिए पैरोल मांगी थी. उसने याचिका में अदालत से 4 सप्ताह की पैरोल मांगी थी. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे 2 सप्ताह तक की पैरोल दी है.
पूरा मामला तेजी से वायरल हो रहा है. हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे राहुल को इस तरह से शादी करने के लिए 2 सप्ताह की पैरोल मिलना हैरान करने वाला नहीं. लेकिन ये जरूर हैरान कर देने वाला है कि आखिर उम्र कैद की सजा काट रहे राहुल से शादी करेगा कौन?
30 अप्रैल को है शादी
राहुल देव की शादी 30 अप्रैल को होनी है. अभी वह मंडोली जेल में है. हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिस दिन राहुल जेल से बाहर जाएगा उसी दिन से उसकी पैरोल के दिन गिने जाएंगे. पैरोल खत्म होने के बाद उसे जेलर के सामने खुद को आत्मसमर्पण करना होगा.
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