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Hinduja family punishment: स्विट्जरलैंड की एक आपराधिक अदालत ने शुक्रवार को हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों को घरेलू सहायकों का शोषण करने के मामले में चार से साढ़े चार साल तक की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने साथ ही मानव तस्करी के गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया। भारतीय मूल के उद्योगपति प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी, बेटे व पुत्रवधू पर अपने नौकरों की तस्करी का आरोप लगाया गया था, जिनमें से अधिकतर अशिक्षित भारतीय थे जो जिनेवा में उनके आलीशान विला में काम करते थे।
चारों आरोपी जिनेवा की अदालत में मौजूद नहीं थे, हालांकि परिवार का व्यवसाय प्रबंधक और पांचवां आरोपी नजीब जियाजी अदालत में मौजूद था। उसे 18 महीने की सजा सुनाई गई जो निलंबित रखी गई है। अदालत ने कहा कि चारों लोग कर्मचारियों का शोषण करने और अनधिकृत रोजगार उपलब्ध कराने के दोषी हैं। अदालत ने तस्करी के आरोपों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कर्मचारी अपनी इच्छा से काम कर रहे थे।
हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों पर आरोप लगाया गया था कि वे कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त कर लेते थे, उन्हें स्विस फ्रैंक के बजाय रुपयों में भुगतान करते थे, विला से बाहर जाने से रोकते थे और स्विट्जरलैंड में उन्हें बहुत कम पैसे के लिए लंबे समय तक कष्टदायी ढंग से काम करने के लिए मजबूर करते थे।
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