‘ये तो आपकी दया है कि कि आपने पानी का चालान नहीं काटा…’, MCD और दिल्ली पुलिस को कोर्ट की लताड़

Rajinder Nagar Coaching Centre Deaths : ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि कोई भी अधिकारी कानून के दायरे से बड़ा नहीं हो सकता है. दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि शुक्र है आपने पानी के ऊपर फाइन नहीं लगाया. 

Rajinder Nagar Coaching Centre Deaths : दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुसने से 3 बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी को खूब लताड़ा. SUV चालक को गिरफ्तार करने वाले ड्राइवर पर हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो आपकी दया है कि कि आपने पानी का चालान नहीं काटा. हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने अपनी-अपनी बात रखी. कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम इस मामले की जांच में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे. इस पर फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आप में तो MCD के अधिकारियों को फोन करने की भी हिम्मत नहीं है. हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है. 

हाई कोर्ट में MCD कमिश्नर और DCP पेश हुए थे. एमसीडी के वकील ने कहा कि राऊ इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी सभी पर कार्रवाई हो चुकी है। चूंकि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन हम कार्रवाई करेंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो लोग जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि हम समझ सकते हैं आपके ऊपर दबाव है. लेकिन हम जो आज देख रहे हैं वह सच नहीं है. आप वैज्ञानिक तरीके से जांच किए बिना किसी भी तरह के दबाव में न आए.

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और MCD को लगाई लताड़

दिल्ली हाई कोर्ट – कोर्ट को ये पता चला है की थोड़ी दूर पर एक नाला है जो यमुना में जाता है, लेकिन वो रिपेयर हो रहा था इसलिए पानी का फ्लो तेजी से आया क्योंकि पानी के निकलने की जगह नहीं थी. जो अधिकारी इसका काम कर रहे हैं उन्हें बताइए कि ये आपका काम है आपको ही करना होगा. आखिर इस तरह क्यों हो रहा है?

MCD- कुछ जगहों पर सड़कें भी ऊंची है. कई जगहों पर सड़क निर्माण का काम भी चल रहा है.

एमसीडी के इस जवाब पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा-  MCD के साथ समस्या यह है की कोर्ट के समय समय पर आदेश देने के बावजूद आदेश लागू नहीं होता है. अधिकारी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट- उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने इस बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी थी. हमें बताया जाए उनके खिलाफ क्या कदम उठाया गया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आपने एमसीडी के दफ्तर से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अधिकारी की फाइल क्यों नहीं जब्त की. अपराधी आपके पास नहीं आएगी कि मुझे गिरफ्तार करिए. आपको उसे गिरफ्तार करना होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि बच्चों की मौत की वजह क्या थी? इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि डूबने की वजह से बच्चों की मौत हुई.

हाई कोर्ट ने पूछा कि आखिर बेसमेंट में इतनी जल्दी पानी कैसे भर गया और बच्चे बाहर क्यों नहीं आ पाए. 1 से 24 जुलाई के बीच बेसमेंट में क्या हुआ? हमें इसकी जानकारी चाहिए.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब बेसमेंट में पानी आया तो वहां करीब 20 से 30 छात्र थे. दो प्रवेश द्वारा थे. बहुत से लोग बाहर निकल चुके थे. पानी गर्दन तक पहुंच गया. इसके बाद वहां NDRF को बुलाया गया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करेगी. 

हाईकोर्ट-  MCD  का कहना है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है और पांच को निलंबित कर दिया गया है. और कार्यकारी अभियंता (रखरखाव) से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

हाईकोर्ट ने कहा – दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस ने पूरी तत्परता से जांच की है. DCP जो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद हैं, बताया है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना किस तरह घटित हुई. हालांकि, पूछे गए सवालों के जवाब में, पुलिस ने यह स्वीकार किया है कि एमसीडी की फाइल आज तक जब्त नहीं की गई है और MCD के किसी भी अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है.

MCD के कमिश्नर को आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश में कहा : MCD कमिश्नर को निर्देश दिया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि इलाके में नालियां चालू रहें और अगर उनकी क्षमता बढ़ानी है तो उसे जल्द से जल्द व्यवस्थित किया जाए.इलाके में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तुरंत हटाया जाए. 

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