‘गोवा के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा’, केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत

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Arvind Kejriwwal:कथित शराब घोटाले में सजा काट रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि गोवा चुनाव के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया गया था. यह वादा खुद केजरीवाल ने किया था.

Arvind Kejriwwal: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सजा काट रहे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं.  केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली की अदालत को बताया कि आबकारी घोटाले से अर्जित धन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इच्छा के अनुसार खर्च किया गया.  विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष अपनी दलील में एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल की इच्छा के अनुसार पैसा खर्च किया गया है. पूरा पैसा आप के फंड में भेजा गया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केजरीवाल ने प्रत्येक गोवा के निर्वाचन क्षेत्र के हर उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था. गोवा में 40 निर्वाचन क्षेत्र हैं.  अपनी दलील में सीबीआई ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के साथ सौदा करने के लिए नियुक्त किया था. सीबीआई ने इस समूह को व्यापारियों का कार्टेल और नेता करार दिया है.  ग्रुप ने कथित तौर पर शराब के लाइसेंस के बदले आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी.

सारे लेन-देन नकद में हुए 

सीबीआई के मुताबिक, आप ने राजिंदर नगर से विधायक दुर्गेश पाठक को गोवा चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी नियुक्त किया था. एजेंसी ने दावा किया कि रिश्वत के माध्यम से प्राप्त सारा पैसा उनके निर्देश पर खर्च किया गया.  सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चुनाव खर्च से जुड़े सभी लेन-देन नकद में किए गए थे.

बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है.  21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से आप संयोजक तिहाड़ जेल में हैं.  उन्हें 20 जून को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी.  हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिन बाद जमानत आदेश को खारिज कर दिया था. केजरीवाल ने 22 जून को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन 26 जून को सीबीआई  द्वारा उन्हें  उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि 11 जुलाई को शीर्ष अदालत ने उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी.

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