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सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब अगले हफ्ते फैसला आ सकता है।
किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ
इससे पहले सुनवाई के दौरान ASG राजू ने कहा कि जांच के आधार पर ही मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी को मंजूरी दी थी। ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन सही नहीं है। किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।
हवाला के जरिए करीब 45 करोड़ रुपए भेजे गए
ASG ने कहा कि आबकारी नीति को केजरीवाल द्वारा ही परमिशन दी गई। गोवा से दिल्ली तक हवाला के जरिए करीब 45 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इस रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव के लिए AAP ने किया, लेकिन केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने इसे गलत बताया। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई की दलीलों में कोई दम नहीं है।
हाई कोर्ट के लिए होगी मनोबाल गिराने वाली बात
एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘मुझे बताया गया है कि कोर्ट ने भी चार्जशीट का संज्ञान लिया है। इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आज अगर न्यायाधीश जमानत देते हैं तो यह हाई कोर्ट के लिए मनोबल गिराने वाली बात होगी।’
21 मार्च को ED ने केजरीवाल को किया था गिरफ्तार
बता दें कि सीबीआई ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जब वे इसी घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में थे। वहीं, केजरीवाल को सबसे पहले 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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