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1 करोड़ 85 लाख के आपराधिक धोखाधडी व ठगी के मामले मे अभियुक्तों का दोषमुक्ति प्रार्थनापत्र नामंजूर

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भेलुपुर निवासी शेख अम्बर ने क़ानून का सहारा लेकर चारो आरोपी के ऊपर गंभीर धाराओं मे किया मुकदमा

वादी शेख अम्बर के मुताबिक जमाल अख्तर, अब्दुल्ला नासिर और जाहिद इमरान सम्बन्धो का फायदा उठाकर किया ठगी

जमाल अख्तर और अब्दुल्ला नासिर में मुकदमे से अपना नाम डिस्चार्ज के लिए न्यायालय में की थी याचिका

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद किया ख़ारिज

वाराणसी/संसद वाणी : अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 5 की अदालत ने दशाश्वमेध निवासी जाहिद, इमरान और जमाल अख्तर का दोमुक्ति प्राथनापत्र को नामांजूर कर अग्रिम तिथि को अग्रिम कारवाही का आदेश पारीत किया है। आरोपी के वकील ने अपना पक्ष रखा और न्यायलय से उन्हें दोशमुक्त कर देने कि अपील कि।


मुकदमे की सुनवाई के दौरान शेख अम्बर के तरफ से अधिवक्ता अखिलेस्वर उपाध्याय, अधिवक्ता बृजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता मनोज तिवारी, अधिवक्ता रशीद सभी ने जोरदार बहस किया, और कहा कि अभियुक्तों ने अन्य लोगो के साथ मिलकर करोडो की ठगी किया है पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी, अपमान करने व साजिश रचने व उच्च न्यायालय मे प्रतिपदित निर्णयो के आधार पर इन्हे दोषी करार करते हुए उनमोचन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये अपर मुख्य न्याइक मजिस्ट्रेट अनूप कुमार की अदालत तथ्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी जाहिद, अब्दुल्ला नासिर इमरान, और जमाल अख्तर कि दोषोंन्मुक्त करने कि याचिका खारीज करने का आदेश दे दिया। जिसमे एक अभियुक्त जाहिद इमरान इसी मामले मे जेल भी जा चूका है और अभी जमानत पर बाहर है। देखा जाये तो इसमे शेख अम्बर कि बड़ी जीत हुई है। शेख अंम्बर के अधिवक्ताओ का कहना है कि शेख अम्बर को जीत जरूर मिलेगी।

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