खारिज हुई बिभव कुमार की याचिका, नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे केजरीवाल 

तीस हजारी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. उधर केजरीवाल ने ऐलान किया कि कल वह पार्टी के बडे नेताओं के साथ बीजेपी दफ्तर जाएंगे.

अरविंद केजरीवल के पीए बिभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बिभव कुमार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद बिभव कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिस पर आज तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि कल मैं 12 बजे अपने बड़े नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहा हूं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आप के पीछे पड़े हैं. वे हम सबको जेल में डालना चाहते हैं. केजलीवाल ने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप यह ‘जेल का खेल’ खेल रहे हैं कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे …कल मैं अपने सभी बड़े नेताओं, विधायकों के साथ दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय आ रहा हूं. आप जिसे चाहें जेल में डाल सकते हैं.

स्वाति मालीवाल ने लगाए थे मारपीट के आरोप

बता दें कि स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी. इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके साथ मारपीट की. इस मारपीट में उनके कपड़े तक फट गए. 16 मई को स्वाति मालीवाल ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस में FIR भी दर्ज कराई थी.

आज सुबह गिरफ्तार हुए थे बिभव कुमार

17 मई को दिल्ली पुलिस ने AIIMS में स्वाति मालीवाल का मेडिकल कराया. मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल की आंख और पैर पर चोट के निशान मिले. इस रिपोर्ट के आने के कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर से गिरफ्तार कर लिया था.

स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो आया सामने

इसी बीच स्वाति मालीवाल  का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी उन्हें सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं. मारपीट मामले में स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें उन्होंने कहा था कि बिभव कुमार ने उनके सीने, पेट पर लात मारी और उनका सिर टेबल पर पटक दिया. मालीवाल ने 17 मई को तीस हजारी कोर्ट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था.

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