व्यापारी शेख अम्बर के साथ धोखाधड़ी करने वाले जमाल अख्तर और अब्दुल्लाह नासिर कि ज़मानत रद्द

प्रहलाद पाण्डेय

वाराणसी/संसद वाणी :

1करोड़ 85लाख के आपराधिक धोखाधड़ी के मामले मे दोनों अभियुक्तों का अग्रिम ज़मानत निरस्त।

वादी अधिवक्ता अखिलेस्वर उपा. व युवा अधिवक्ता बृजेन्द्र कुमार सिंह ने जोरदार बहस कर अपना पक्ष रखा जिसका अपर जिला एवं स्पे. पोस्को जज अनुभव दिवेदी ने बिद्वान अधिवक्तावो के कानून की दलिलो से सहमत होकर अभियुक्त जमाल अख्तर, अब्दुल्ला नासिर की जमानत निरस्त कर दिया अन्य सहयोगी अधिवक्ता मनोज तिवारी,मो. राशिद थे । दशास्वमेध निवासी वादी शेख अम्बर के साथ आपराधिक धोखा धड़ी के मामले मे 1करोड़ 85लाख धोखा धड़ी के कड़ी मे अदालत ने अभियुक्त अधिवक्ता के तमाम झूठे सबूतों को एक सिरे से ख़ारिज करते हुए ज़मानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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