Mumbai Worli Hit And Run Case: मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह उस समय शराब के नशे में था जब भीषण दुर्घटना हुई। शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर ने बीएमडब्ल्यू कार से मुंबई के वर्ली में एक स्कूटी को कथित रूप से टक्कर मार दी थी जिसमें उस पर सवार एक महिला की मौत हो गई थी और उनका पति घायल हो गया था। 

मामले की जांच कर रही एक टीम ने घटनाक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए गुरुवार तड़के घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया। इसके अलावा टीम ने मिहिर शाह और उसके परिवार के वाहन चालक व सह-आरोपी राजऋषि बिदावत से पूछताछ की, जो रविवार को हुई दुर्घटना के समय कार में सवार था। वर्ली के एनी बेसेंट रोड पर रविवार तड़के साढ़े पांच बजे बीएमडब्ल्यू कार ने पीछे से दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी जबकि उनका पति प्रदीप घायल हो गया। 

जांच में पता चला कि जब महिला कार के बोनट पर ही थी तब भी मिहिर शाह ने कार को बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर तेजी से दौड़ा दिया और फिर महिला 1.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक कार के पहियों में फंसी रही। मिहिर शाह को मंगलवार को पड़ोसी पालघर जिले के विरार फाटा से गिरफ्तार किया गया था और वह 16 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में है। वर्ली पुलिस की एक टीम उससे पूछताछ कर रही है। 

अधिकारी ने कहा, “हमारी जांच में पता चला है कि दुर्घटना के समय वह शराब के नशे में था।” उन्होंने कहा, “मिहिर शाह और उसके वाहन चालक बिदावत का आमना-सामना कराया गया ताकि घटना के बारे में और स्पष्टता मिल सके।” मिहिर शाह, उसके पिता राजेश शाह और उनके परिवार के चालक बिदावत को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। राजेश शाह पालघर जिले से शिवसेना के नेता हैं। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजेश शाह को गिरफ्तारी के बाद सोमवार को मुंबई की एक अदालत ने जमानत दे दी। एक अदालत ने बिदावत को बृहस्पतिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर चालक को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (शिवरी अदालत) एस पी भोसले के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद बिदावत राजेश शाह के निर्देश पर कथित तौर पर मिहिर शाह की जगह चालक की सीट पर बैठ गया। पुलिस ने उसकी हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि इस बहुचर्चित मामले की जांच अब भी जारी है। अदालत ने पुलिस के आग्रह को अस्वीकार करते हुए बिदावत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 

बिदावत की पुलिस हिरासत बढ़ाने की आग्रह करने वाली याचिका पर अदालत में बहस के दौरान पुलिस ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को बताया कि मिहिर शाह ने दुर्घटना से कुछ घंटे पहले मलाड उपनगर के एक बार से बीयर के चार डिब्बे लिए थे और उन्हें बरामद करने के लिए पुलिस को चालक की हिरासत की जरूरत है। पुलिस ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों – मिहिर शाह और बिदावत – ने हिरासत में पूछताछ के दौरान अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। पुलिस ने बताया कि मिहिर शाह और बिदावत से अलग-अलग और फिर आमने-सामने पूछताछ की गई। उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। 

सरकारी अभियोजकों रवींद्र पाटिल और भारती भोसले ने चालक की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि हाई-प्रोफाइल मामले में जांच अब भी जारी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बीएमडब्ल्यू कार की नंबर प्लेट भी अब तक बरामद नहीं हुई है। बचाव पक्ष के वकील आयुष पसबोला और सुधीर भारद्वाज ने पुलिस हिरासत बढ़ाने की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और इसलिए बिदावत की हिरासत की जरूरत नहीं है। 

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