वाराणसी/संसद वाणी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (तृतीय) सपना शुक्ला की अदालत ने अंतर जनपदीय बाइक चोरी के सरगना को जमानत दे दी। संत कबीर नगर निवासी आरोपी अभिषेक कुमार को एक – एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिगरा की पुलिस ने 20 अगस्त 2024 को रात चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल पल्सर बिना नंबर प्लेट जो की जांच के दौरान संत कबीर नगर जिले की पाई गई डॉक्यूमेंट मांगने पर आरोपी द्वारा किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट पुलिस को पेश नही कर सका। काफी कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अभिषेक कुमार पता जिला संत कबीर नगर बताया। बताया मैं चोरी की बाइक पल्सर लेकर वाराणसी ठिकाने लगाने के लिए आया था। लेकिन ठिकाने लगाने के पहले ही आप लोग थाना सिगरा की पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया।