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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) को कड़ा पत्र भेजते हुए उसके एआई टूल Grok से जुड़े अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कानूनों और आईटी नियमों के तहत ऐसे कंटेंट की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने X से कहा है कि वह ग्रोक द्वारा उत्पन्न या प्रसारित किसी भी अश्लील सामग्री को तुरंत हटाए और इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तय समयसीमा के भीतर सौंपे।
क्या है सरकार की आपत्ति
केंद्र का कहना है कि ग्रोक के कुछ जवाब और कंटेंट भारतीय आईटी नियम, 2021 और सार्वजनिक शालीनता के मानकों का उल्लंघन करते हैं। खासकर ऐसे कंटेंट, जो बच्चों, महिलाओं या समाज के संवेदनशील वर्गों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।
कानूनी दायरे में जवाबदेही
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यदि प्लेटफॉर्म समय पर अनुपालन नहीं करता, तो आईटी एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वे एआई टूल्स के आउटपुट पर प्रभावी मॉडरेशन सिस्टम लागू करें।
आगे क्या
X को न केवल कंटेंट हटाने बल्कि यह बताने के लिए भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन-से तकनीकी और नीतिगत कदम उठाए जाएंगे। यह कदम भारत में एआई और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को रेखांकित करता है।
यह मामला देश में एआई-आधारित टूल्स के नियमन और यूजर सेफ्टी को लेकर एक अहम मिसाल बन सकता है।