लूट के आरोपी के जमानत की मंजूर

वाराणसी/संसद वाणी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत ने लूट करने के आरोपी अतुल विश्वकर्मा की जमानत ₹50हजार के दो व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता नीरज यादव ने पक्ष रखा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत ने लूट के आरोपी अभियुक्त अतुल विश्वकर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ली है उसे 50हजार रुपए की दो व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा 11.10.2024 की शाम 5:30 बजे दूध लेकर सागर पंचवटी रोड से आ रही थी जब वह अपनी गली में मुड़ रही थी तभी एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आकर उससे पूछने लगे कि विष्णु यादव का घर कहां है इस दौरान पीछे से दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आये और झपट्टा मारते हुए उसे गले की चेन छीन कर पंचवटी की ओर भाग गए अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि यह मनगढ़ंत कहानी से प्रार्थी को अभियुक्त बना दिया गया है केवल रामनगर की पुलिस के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर अज्ञात मुकदमे में फर्जी तरीके से अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया गया है पत्रावली को अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायालय ने अभियुक्त अतुल विश्वकर्मा को 50हजार की दो व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

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