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यूट्यूबर और कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लागू Broadcast Bill, पालन न करने पर 1 करोड़ रपये का जुर्माना

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Broadcast Bill: अगर आप सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा रहे हैं तो अब आपको ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसमें टीवी, ओटीटी के साथ डिजिटल मीडिया को भी आपरेट किया जाएगा. अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने वाले लोगों को अब नए बिल का सामना करना पड़ेगा. नए ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल 2024 का पालन न करने पर 1 करोड़ रपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

Broadcast Bill: अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है. आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर कंटेंट पोस्ट करके लाखों रुपये कमाते हैं या फिर न्यूज पढ़ने के लिए ऑनलाइन सर्च करते या फिर कोई चीज खरीदने से पहलने एक्सपर्ट्स का रिव्यू ऑनलाइन देखते हैं? इनके अलावा अगर आप किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक कानून के दायरे में आने वाले हैं. 

भारत सरकार ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल 2024 लेकर आई है. यह 30 साल पुराने केबल, टीवी नेटवर्क एक्ट 1995 की जगह लेगा. यह बिल कानून बनते ही बहुत सारे बदलाव ला देगा. आइए जानते हैं कि इस बिल में क्या-क्या खास है. इसका असर किस पर पड़ेगा?

नवंबर 2023 में तैयार हुआ था पहला ड्रॉफ्ट, जुलाई में बिल का दूसरा वर्जन

ब्रॉडकास्ट बिल में टीवी, ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे. अभी तक डिजिटल मीडिया स्वतंत्र था. लोग एक सीमीत दायरे में रहकर कुछ भी लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं. लेकिन अब इन सब चीजों के लिए आपको सरकार को सूचना देना होगा. 

नंवबर 2023 में इसका पहला ड्रॉफ्ट शेयर किया था. लेकिन अब इसका दूसरा वर्जन भी आ चुका है, जिसे कुछ ही स्टेक होल्डर्स के साथ साझा किया गया है. इस बिल में कुछ ऐसी चीजें भी जो ये बताती हैं कि डिजिटिल मीडिया पर प्रसारित होने वाला कंटेंट का ओरजिन क्या है, इसे किसने पहली दफा शेयर किया था. 

किसके ऊपर लागू होगा यह बिल?

अब एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ब्रॉडकॉस्टर बिल किसके ऊपर लागू होगा. तो जवाब है सभी के ऊपर. अगर आप एक पोर्टल रन कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्स्ट या फिर वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट क्रिएट करके डिजिटल मीडिया पर डाल रहे हैं तो आप इस बिल के दायरे में आएंगे. 

अगर क्रिएट करते हैं डिजिटल कंटेंट तो आपकी कहानी में आने वाला है उतार-चढ़ाव

ब्रॉडकॉस्टर बिल में डिजिटल, ओटीटी भी शामिल है. अगर आप एक पत्रकार हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर न्यूज लिखते हैं, कमेंट करते हैं, यूट्यूब पर कमेंट्री करते हैं एक्सपर्ट हैं तो भी आप इस बिल के दायरे में आ रहे हैं. यानी कुल मिलाकर अगर आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर तो आपकी कहानी में उतार चढ़ाव आने वाला है. 

अगर आप इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से कमाई करके अपनी जीवन यापन कर रहे हैं तो आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है. पहले तो आपको अपने चैनल के बारे में सरकार को जानकारी देनी होगी. बताना होगा कि आप कर क्या रहे हैं. प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सारी चीजों के बाद आप डिजिटल माध्यमों से जो पैसा कमाते हैं उस पर अब सरकार का भी कुछ हिस्सा हो सकता है. अभी तक जो टैक्स आप दे रहे हैं उसके अलावा आपको और भी टैक्स देना पड़ सकता है. 

अगर बिल का का नहीं किया पालन तो देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना

नए बिल को सरकार संसद में पेश करने वाली है. इस बिल में जुर्माना का भी प्रावधान हो. अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आप पर 1 करोड़़ रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. इसके साथ 5 साल की जेल का भी प्रावधान है. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी शेयर करनी होगी जानकारी

इस बिल में प्रावधान है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी प्रावधान हैं, जिसके अनुसार इन प्लेटफॉर्म को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर की डिटेल शेयर करनी होगी. नवंबर 2023 में तैयार किए गए ड्रॉफ्ट में यह बिल केवल भारतीय नागरिकों पर लागू था लेकिन जुलाई बने नए ड्रॉफ्ट में इसे हटा दिया गया. यानी बाहर से आकर इंडिया में अगर कोई डिजिटिल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करता है तो उस पर भी बिल लागू होगा. 

कंटेंट क्रिएटर को फेस करने होंगे 3 चरण

अगर आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं तो इस बिल के आ जाने के बाद आपको तीन चरणों को फेस करना होगा. आपका कंटेंट सामग्री मूल्यांकन समिति (Content Evaluation Committee) का गठन करना होगा. इसके साथ उन्हें स्व नियामक संगठन के साथ पंजीकरण करना  होगा और केंद्र द्वारा नियुक्त प्रसारण सलाहकार परिषद के आदेशों का पालन करना होगा. 

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