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क्या बढ़ेगी अरविंद केजरीवाल की जमानत, जानें याचिका में क्या बोले केजरीवाल
ED Reply on Arvind Kejriwal Bail Plea: देश में चल रहे आम चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है और ये दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से बाहर रहने का भी आखिरी दिन साबित हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है और उन्हें 1 जून को सरेंडर करना है.
चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की. राउज एवेन्यू स्थित ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड का हवाला देते हुए 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी.
एक तरफ मांग रहे जमानत दूसरी तरफ कर रहे चुनाव प्रचार
इस दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम एक तरफ खराब तबियत का हवाला देकर गिरफ्तारी में राहत की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार चुनाव प्रचार में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं.
ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा,’वह (केजरीवाल) हिरासत में नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है. आज वो पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनकी खराब तबियत उन्हें प्रचार करने से नहीं रोक रही है. वह जानबूझ कर आखिरी समय पर जमानत की मांग करने के लिए कोर्ट आए हैं ताकि हमें जवाब दायर करने के लिए बेहद कम समय मिले. उनका ये तरीका आज किसी भी फैसले तक पहुंचने में मददगार नहीं है.’
याचिका में जानें क्या बोले केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन अचानक से 7 किलो कम हो गया है. उनके पेशाब में किटोन की मात्रा ज्यादा पाई गई है, जो कि गंभीर बीमारी के लक्षण हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें PET-CT स्कैन समेत कई सारे टेस्ट कराने को कहा है.
अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर की गई इस याचिका को पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. बदले में ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब देने के लिए समय की मांग की. कोर्ट ने भी इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 1 तारीख निर्धारित कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार तो ट्रायल कोर्ट का किया रुख
गौरलतब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिल जाने के बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है और उन्हें दिल्ली शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है.
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी हालांकि कोर्ट ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और उन्होंने ट्रायल कोर्ट का रुख किया.