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संसद वाणी के एक पाठक ने सवाल किया है: सवाल के अनुसार, म्हाडा ने जनवरी 2025 में अवैध पार्किंग के लिए नोटिस जारी किया है, जिससे पार्किंग बंद हो गई है। फिर भी सोसाइटी (विशेष रूप से अध्यक्ष और सचिव) पुरानी पार्किंग राशि (जैसे डिपॉजिट या मासिक शुल्क) मांग रही है। पार्किंग वाली जगह म्हाडा की सरकारी जमीन है, जहां पार्किंग की अनुमति नहीं है और इसे अवैध घोषित किया गया है। यह स्थिति महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 (MCS Act) और म्हाडा नियमों के तहत गंभीर उल्लंघन है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव ऐसा कैसे कर सकते हैं (या नहीं कर सकते), और म्हाडा या अन्य अथॉरिटी क्या कार्रवाई कर सकती है।
अवैध पार्किंग के खिलाफ म्हाडा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी, फिर भी सोसायटी का डर दिखा कर वाहन मालिकों से पार्किंग की राशि वसूली किया जा रहा है।
1. सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव पार्किंग राशि कैसे मांग सकते हैं? (क्या यह वैध है?)
नहीं, यह वैध नहीं है। पार्किंग स्पेस को सामान्य क्षेत्र (common area) माना जाता है, जो सोसाइटी के सभी सदस्यों का साझा अधिकार है। अगर जगह म्हाडा की सरकारी जमीन है और अवैध घोषित हो चुकी है, तो सोसाइटी को वहां पार्किंग चार्ज करने या राशि मांगने का कोई अधिकार नहीं है। MCS Act की धारा 78 के तहत, पार्किंग आवंटन जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) द्वारा फ्रेम किए गए नियमों पर आधारित होता है, लेकिन ये नियम अवैध गतिविधियों (जैसे सरकारी जमीन पर अनधिकृत चार्ज) को कवर नहीं कर सकते।
क्यों गलत है? म्हाडा नोटिस के बाद पार्किंग बंद होने पर कोई पुरानी राशि (जैसे डिपॉजिट) मांगना अनुचित वसूली (unjust enrichment) माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के Nahalchand Laloochand vs Panchali Co-operative Housing Society (2010) मामले में स्पष्ट किया गया कि पार्किंग को अलग से बेचना या चार्ज करना अवैध है, खासकर अगर यह सामान्य क्षेत्र हो।
मॉडल बायलॉ नं. 77(a) और 172-174 के तहत, कमेटी सदस्यों को सोसाइटी के हित में निष्पक्ष रहना होता है। अवैध पार्किंग पर राशि मांगना हितों के टकराव (conflict of interest) और बायलॉ का उल्लंघन है।
अगर सोसाइटी ने GBM में पार्किंग चार्ज का रेजोल्यूशन पास किया हो, तो भी यह अवैध है, क्योंकि यह म्हाडा के नोटिस का उल्लंघन करता है। महाराष्ट्र सोसाइटी रूल्स 39 के तहत, ऐसी फंड रेजिंग प्रतिबंधित है।
सोसाइटी ऐसा नहीं कर सकती। यह MCS Act और म्हाडा रेगुलेशन्स (जैसे Estate Management Regulations 1981) का उल्लंघन है, जहां सरकारी जमीन पर अनधिकृत उपयोग निषिद्ध है।
यह वो सबूत है, जो सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव द्वारा म्हाडा के जगह पर कब्जा करके वाहन मालिकों से पार्किंग की राशि वसूली की जाती है।
म्हाडा की भूमिका: म्हाडा मुख्य रूप से अवैध पार्किंग बंद करने पर फोकस करता है (जैसे सर्कुलर में अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई)। अगर सोसाइटी नोटिस का उल्लंघन कर राशि मांग रही है, तो म्हाडा DRCS को सूचित कर सकता है या सीधे जुर्माना लगा सकता है। जनवरी 2025 का नोटिस स्पष्ट रूप से पार्किंग को अवैध घोषित करता है, इसलिए राशि मांगना दोहरी गलती है।
2. आप क्या कर सकते हैं? (शिकायत की प्रक्रिया)
चरण 1: सोसाइटी को लिखित नोटिस भेजें (रजिस्टर्ड पोस्ट से), जिसमें नोटिस की कॉपी संलग्न करें और राशि मांगना बंद करने की मांग करें। GBM रेजोल्यूशन की कॉपी मांगें।
चरण 2: अगर 15 दिनों में जवाब न आए, तो डेप्युटी रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (DRCS) को शिकायत करें (ऑनलाइन: sahakarayukta.maharashtra.gov.in या हेल्पलाइन 1800-120-8040)। बायलॉ नं. 172-174 के तहत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
चरण 3: अगर DRCS कार्रवाई न करे, तो सहकारी कोर्ट में धारा 91 के तहत मुकदमा दायर करें। सबूत: नोटिस, राशि मांगने वाले मैसेज/लेटर, पेमेंट डिमांड।
चरण 4: म्हाडा के स्थानीय कार्यालय (mhada.gov.in) में शिकायत करें, खासकर अगर जमीन म्हाडा की है।
निष्कर्ष
सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव अवैध पार्किंग पर राशि मांगकर MCS Act और म्हाडा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो उन्हें कमेटी से हटाने, जुर्माना लगाने या कानूनी मुकदमे का सामना करा सकता है। यह न केवल अनैतिक है, बल्कि सोसाइटी के अन्य सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। तुरंत DRCS से शिकायत करें—वे जांच शुरू कर देंगे। अगर आपके पास नोटिस या अन्य दस्तावेज हैं, तो वकील से सलाह लें। अधिक मदद चाहिए तो बताएं!
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