वाराणसी/संसद वाणी : फावड़ा से हमला कर जान से मारने की कोशिश करने वाले महेंद्र यादव पुत्र खरपत्तू यादव निवासी ग्राम उधोरामपुर थाना चोलापुर वाराणसी की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय ने मंजूर कर ली है। अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता नीरज यादव और अधिवक्ता संजय शर्मा ने पक्ष रखा|
अभियोजन कथानक के अनुसार ग्राम सभा हथियर खुर्द थाना चोलापुर निवासी रंजीत यादव पुत्र जियालाल यादव ने थाना चोलापुर में 31/8/24 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जब प्रार्थी के घर चाचा के मकान का काम चल रहा था कि उस समय महेंद्र यादव पुत्र खरपत्तु यादव रामकेश यादव पुत्र महेंद्र यादव रोहित यादव पुत्र स्वर्गीय हरिश्चंद्र यादव प्रमोद यादव श्याम बहादुर यादव एक राय होकर गोल बनाकर मां-बहन की बद्दी-बद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडे से राड लेकर प्रार्थी के दरवाजे पर चढ़ आए तथा पूछने पर प्रमोद दौड़कर फावड़ा लेकर आया तथा रोहित, लाल बहादुर, रामकेश ने कहा कि काट डालो महेंद्र यादव ने प्रमोद से हावड़ा लेकर जान से करने के नियत से मेरे पिताजी जिया लाल यादव के सर पर लक्ष्य करके हावड़ा चला दिया जिससे वहीं पर लहूलुहान होकर गिर गए। जिसे ले जाकर डॉ एसपी यादव के अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर वह अपने जान से जूझ रहे हैं। अभियुक्त के अधिवक्ताओं की दलिल सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने अभियुक्त महेंद्र यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश दे दिया|