सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। 

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन गॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया और कहा कि मुस्लिम महिला भरण-पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।  कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है।

पीठ ने कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा।न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “हम आपराधिक अपील को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर।” शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता मांगने का कानून सभी महिलाओं के लिए मान्य होगा, न कि सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए।

1985 में शाह बानो मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। हालाँकि, इसे मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा रद्द कर दिया गया था और कानून की वैधता को 2001 में बरकरार रखा गया था।

आज की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि एक भारतीय विवाहित पुरुष को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए कि उसे अपनी पत्नी के प्रति उपलब्ध रहना होगा, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि जो भारतीय पुरुष अपने दम पर ऐसे प्रयास करता है, उसे अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए।

यह मामला एक व्यक्ति की याचिका से संबंधित है, जिसने अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी थी। प्रारंभ में, एक पारिवारिक न्यायालय ने व्यक्ति को अपनी पूर्व पत्नी को 20,000 रुपये का मासिक अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। इसे तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जोड़े ने 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक ले लिया था। उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता को 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया और पारिवारिक अदालत को छह महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया।

प्रतिवादी, व्यक्ति की पूर्व पत्नी, ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दावे दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शिकायत उठाई। मामले में मुस्लिम पुरुष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के अनुसार, एक तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लाभ का दावा करने की हकदार नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि 1986 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिक फायदेमंद है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति मसीह ने अलग-अलग लेकिन समवर्ती निर्णयों में मुस्लिम महिला के अपने पूर्व पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को बरकरार रखा और पुरुष के मामले को खारिज कर दिया।

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