Agniveer Corpus Fund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म 1 में नया सेगमेंट सेक्शन CCH को शामिल किया गया है. इसके जरिए अग्निवीर अपने सेवा निधि कोष पर कर कटौती का फायदा उठा सकते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसमें उन्होंने ITR फॉर्म 1 में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के कारण अग्निवारों पर असर होगा. दरअसल फॉर्म में नया सेगमेंट सेक्शन CCH को शामिल किया गया है. इसके जरिए अग्निवीर अपने सेवा निधि कोष पर कर कटौती का फायदा उठा सकते हैं. यह लाभ उन्हें मिलेगा जो अग्निपथ योजना में नामांकन करते हैं और 1 नवंबर 2022 को या उसके बाद अग्निवीर फंड में पैसे जमा करते हैं.
कम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह बदलाव को समायोजित करने के लिए ही ITR फॉर्म-1 में बदलाव किए हैं. जिससे टैक्स पेयर को धारा 80 CCH के तहत कटौती के लिए पात्र राशि के बारे में डिस्क्रिप्शन देने ने की इजाजत मिले. इस बदलाव में नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाओं दोनों शामिल हैं. अग्निवीर धारा 80 CCH के अनुसार वित्त साल 2023-24 और आगे के वित्त साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कटौती का फायदा उठा सकते हैं.
सेवा पूरी होने पर मिलेगी इतनी राशि
अग्निवीर के चार साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें स्कीम में जमा लगभग 10.04 लाख रुपये और इंटरेस्ट भी मिलेगा. धारा 10 में नया सेक्शन जोड़ने से कॉर्पस फंड से मिलने वाली पैसे को इनकम टैक्स से मुक्ति दी गई. इसके मदद से अग्निवीर सेवा निधि कोष से मिलने वाली रकम पर अग्निवीर योजना-2022 के तहत नामांकित हुए व्यक्ति या उसके नॉमिनी को आयकर छूट प्राप्त होगी.
क्या होता है अग्निवीर कॉर्पस फंड
14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी. इसके जरिए युवाओं को 4 साल की सेवा देनी होती है. इनके फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया गया. इसपर रक्षा मंत्रालय (Defence Minister) नजर रखते हैं. अग्निवीर कॉर्पस फंड के तहत अग्निवीरों को अपने महिने की सैलरी में से 30% इस फंड में डालना होता है. इसमें केंद्र सरकार का समान राशि का योगदान रहता है.