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रेणुकूट/संसद वाणी : स्थानीय हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में चार वर्ष से सेवा बर्खास्तगी का दंश झेल रहे कर्मचारी पवन कुमार राय को न्याय मिला है। श्रम न्यायालय मिर्जापुर ने उन पर लगे आरोपों को अवैधानिक करार देते हुए सेवा बर्खास्तगी को अनुचित ठहराया। साथ ही सेवायोजक हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को अपने कर्मचारी को पुरानी सेवा की निरंतरता में मानते हुए सेवानिवृत्ति की आयु तिथि तक समस्त हित लाभों को देने का आदेश दिया। वहीं फैसले के खिलाफ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उच्च न्यायालय प्रयागराज में अपील दायर की जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
नगर में स्थित औद्योगिक संस्थान हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मानव संसाधन विभाग ने मार्च 2020 में कैंटीन प्रबंधन का कार्य देख रहे कर्मचारी पवन कुमार राय पर गबन का आरोप लगाते हुए नौकरी से सेवा बर्खास्त कर दिया। कंपनी प्रबंधन के निर्णय के विरोध में पवन कुमार राय ने न्यायालय की शरण ली। उन्होंने श्रम न्यायालय मिर्जापुर में वाद दायर कर अपने ऊपर लगे आरोपों को अनर्गल एवं षड्यंत्र पूर्ण बताया। चार वर्ष से अधिक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद कर्मचारी को न्याय मिला। श्रम न्यायालय ने पवन कुमार राय पर लगे आरोपों को अनुचित एवं अवैधानिक मानते हुए सेवा बर्खास्तगी को गलत ठहराया। साथ ही कंपनी प्रबंधन को उनके समस्त हित लाभों को देने का आदेश दिया। बता दें कि पवन कुमार राय चार दशक से अधिक समय से कारखाने में विभिन्न पदों पर अपनी सेवा प्रदान करते रहे हैं। तत्कालीन मानव संसाधन प्रमुख सतीश आनंद से नहीं बनने की वजह से साजिश के तहत इनको मार्च 2020 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले पवन कुमार राय ने हिम्मत नहीं हारी। हिंडालको प्रबंधन के निर्णय के विरोध में वाद दायर कर चार वर्ष से अधिक समय तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताते हुए पवन कुमार राय ने कहा कि सच और न्याय की जीत हुई है। चार वर्षों में मैंने मानसिक शारीरिक और आर्थिक यातना को झेला है। ईश्वर और न्यायालय में आस्था रखने का परिणाम ही है कि सच और न्याय की जीत हुई है।
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