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उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए सख्त नियम,’ आखिर क्यों लिव इन के लिए मां-बाप की मंजूरी चाहती है धामी सरकार?

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Uttarakhand Live in Relationship: उत्तराखंड में लिव-इन जोड़ों के नियम सख्त कर दिए गए हैं. साथ रहने के लिए जोड़ों को एक महीने के भीतर अपनी लिव-इन स्थिति दर्ज करानी होगी. साथ ही माता-पिता की मंजूरी भी जरुरी होगी.

इस साल के अंत तक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की उम्मीद है. जिसमें लिव-इन जोड़ों और विवाह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है. विशेष रूप से, यह पहली बार है कि सरकार ने खुलासा किया है कि लिव-इन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन संभव होगा. लिव-इन के लिए यूसीसी प्रावधानों के तहत जोड़ों को रजिस्ट्रेशन कराने और सरकार द्वारा जांच का सामना करने का मुद्दा, इस साल लोकसभा चुनावों से पहले युवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था.

पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में नौ सदस्यीय पैनल आवश्यक नियमों का मसौदा तैयार करने पर काम कर रहा है, जिसके जून के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा कि वे 2024 के अंत तक अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की योजना बना रहे हैं. सिंह ने बताया कि हम लोगों के लिए ऑनलाइन मोड से औपचारिकताओं को पूरा करना आसान बनाना चाहते हैं. हालांकि, यह प्रक्रिया जटिल है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है. हम समय सीमा को पूरा करने के लिए नियम बनाने और एक साथ प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की योजना बना रहे हैं.

कर्मचारियों के लिए लगेंगे प्रशिक्षण शिविर

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, ग्राम स्तर सहित, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आयोजित किया जाएगा. ऑनलाइन सुविधा से रजिस्ट्रार कार्यालय में बार-बार जाने की आवश्यकता को कम करके जोड़ों और सरकारी कर्मचारियों दोनों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त समय की आवश्यकता के बावजूद, योजना  व्यापक और फुलप्रूफ होगी.

पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि हम हम लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है, और 18 से 21 वर्ष की आयु के जोड़ों के लिए उनके माता-पिता को सूचित किया जाएगा. हमारा इरादा यह है कि माता-पिता अपने बच्चों के रिश्तों के बारे में जागरूक हों.

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए सख्त नियम

लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के संबंध में यूसीसी के सख्त नियम हैं. जोड़ों को एक महीने के भीतर अपनी लिव-इन स्थिति दर्ज करानी होगी, यदि वे इसका पालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यदि पंजीकरण तीन महीने से अधिक नहीं होता है, तो जोड़े को अधिकतम छह महीने की जेल, 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

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